17 अक्टूबर 1949 को प्रारूप समिति के सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी ने संविधान के मसौदे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध के रूप में अदालत की अवमानना को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा ने पिछली बार एक साल पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधानों पर बहस की थी। तब विधानसभा सदस्यों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अब अनिच्छा से इस प्रस्ताव को अपना लिया। इन प्रतिबंधों में परिवाद, बदनामी, मानहानि और राजद्रोह शामिल थे। अब संविधान सभा को यह तय करना था कि क्या वह इस सूची में अदालत की अवमानना को जोड़ना चाहती है।
नज़ीरुद्दीन अहमद ने तर्क दिया कि न्यायालय निष्पक्ष सुनवाई कर सकें इसके लिए अदालत की अवमानना के प्रावधान महत्वपूर्ण थे। इस तरह के प्रावधान के बिना, अहमद ने कहा, ‘…कोई भी एक न्यायालय में लंबित मामले का समाचार पत्र परीक्षण शुरू कर सकता है या यह हो सकता है कि वह किसी मामले के गुण-दोष के बारे में सार्वजनिक हंगामे में लिप्त हो और इस तरह किसी मामले की निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई को गंभीर रूप से प्रभावित करता हो…‘।
संविधान सभा में अहमद के सहयोगियों ने अदालत की अवमानना के प्रावधान के लिए इस तरह के उत्साह साझा नहीं किया। आर के सिधवा ने ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला जब भारतीय अदालतों ने न्यायपालिका की वैध आलोचना को दबाने के लिए अदालती कानूनों की अवमानना का दुरुपयोग किया था, और कहा कि न्यायाधीश गलत थे और उनकी आलोचना की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कृष्णमाचारी का प्रस्ताव संविधान के मसौदे द्वारा गारंटीकृत नागरिकों के अधिकारों को और कम कर देगा।
कृष्ण चंद्र शर्मा ने महसूस किया कि चूंकि भारत में पहले से ही अदालत की अवमानना कानून मौजूद थे, इसलिए उन्हें संविधान में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बी. दास ने मसौदा समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर से पूछा कि संविधान के मसौदे में इतने महत्वपूर्ण बदलाव ‘रातोंरात’ क्यों किए जा रहे हैं?
बहस पर अम्बेडकर की प्रतिक्रिया केवल कृष्ण शर्मा की बात से जुड़ी थी। उन्होंने मसौदा अनुच्छेद 8 (भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 1950) का हवाला दिया:
‘भारत के क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू, सभी कानून जहां तक वे इस भाग [मौलिक अधिकार] के प्रावधान के साथ असंगत हैं, इस तरह की असंगति की सीमा तक शून्य होंगे।‘
अम्बेडकर ने तर्क दिया कि अदालत की अवमानना को बोलने की स्वतंत्रता में बाधा के रूप में शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य, मसौदा अनुच्छेद 8 से मौजूदा अवमानना कानूनों की रक्षा करना था।
अम्बेडकर के इस हस्तक्षेप के बाद, संविधान सभा ने कृष्णमाचारी के संशोधन को अपनाया और अदालत की अवमानना को प्रतिबंधों की सूची में जोड़ा गया जो संविधान का अनुच्छेद 19 का हिस्सा बन जाएगा।
यह लेख कुंदन कुमार चौधरी एवं राजेश रंजन द्वारा अनुवादित है।