जानें… भारतीय संविधान की शक्तियां व विशेषताएं

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31 October 2022
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‘हम, भारत के लोग…’ वाक्यांश से शुरू होकर, प्रस्तावना यह बिल्कुल स्पष्ट करती है कि संविधान का अधिकार भारत की जनता के हाथ में है। ये शब्द नागरिकों की संप्रभुता पर जोर देते हैं कि नागरिक संविधान की सारी शक्ति का स्रोत होंगे और राजनीतिक व्यवस्था लोगों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होगी। माना जा सकता है कि यह ही हमारे संविधान की शक्तियों का स्रोत है।

प्रस्तावना करता है कि भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेकिन इन शब्दों का वास्तव में क्या अर्थ है?

संप्रभु: भारत विदेशी राजनीतिक शासन या किसी भी प्रकार के प्रभुत्व से मुक्त है। देश के भाग्य और भविष्य का फैसला भारतीय ही करेंगे।

समाजवादी: राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों को इस तरह से वितरित किया जाएगा जो कुछ हाथों में धन को संचित होने से रोकता है और सभी के कल्याण को सुनिश्चित करता है।

धर्मनिरपेक्ष: भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है। हालांकि, भारतीय स्वतंत्र रूप से अपने धर्मों का अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

लोकतांत्रिक: भारत पर शासन करने वाले लोगों का चयन सभी भारतीयों द्वारा किया जाएगा, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो।

गणतंत्र: भारत पर कभी भी किसी राजशाही संस्था का शासन नहीं हो सकता। सर्वोच्च शक्ति भारत के लोगों के पास है।

प्रस्तावना से हम क्या मूल्य सीख सकते हैं?

प्रस्तावना अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुरक्षित करने का भी वादा करती है। इन मूल्यों के अंतर्संबंधों की अभिव्यक्ति डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में दी थी: “स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस अर्थ में त्रिमूर्ति का एक संघ बनाते हैं कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को हराना है … समानता के बिना, स्वतंत्रता चंद लोगों का बहुतों पर शासन पैदा कर देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता, व्यक्तिगत उद्यम को दबा देगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं बन सकती।”

प्रस्तावना की बदलती व्याख्या!

प्रस्तावना की कानूनी और संवैधानिक भूमिका हमेशा स्पष्ट नहीं थी। 1960 के बेरुबारी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान का हिस्सा नहीं है। 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले में इस निर्णय को उलट दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह माना कि प्रस्तावना न केवल संविधान का एक हिस्सा थी, बल्कि इसमें उल्लिखित विशेषण और मूल्य संविधान की अपरिवर्तनीय ‘बुनियादी संरचना’ का हिस्सा हैं। 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में कुछ नई शर्तें जोड़ी गईं। इनमें ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शामिल थे।

क्या आप जानते हैं?

प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1947 को पेश किया था। कुछ सदस्य जैसे एच.वी. कामथ चाहते थे कि प्रस्तावना ‘ईश्वर के नाम पर’ वाक्यांश से शुरू हो, लेकिन इस प्रस्ताव को सभा ने खारिज कर दिया। मूल संविधान की प्रस्तावना पृष्ठ जबलपुर के प्रसिद्ध चित्रकार बेहर राममनोहर सिन्हा ने चित्रांकित किया था।

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